Terms and condition to get cash receipt of VPI

Memorandum of understanding between VPI and Cash bearer of receipt of VPI

नकद रसीद के जारीकर्ता- वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल और रसीद प्राप्तकर्ता के बीच संविदा की शर्तें

  1. रसीद पाने के लिए एक आवेदन पत्र ऑनलाइन भेजना होगा। आवेदन पत्र का लिंक पार्टी की वेबसाइट पर प्राप्त किया जा सकता है।
  2. रसीद मात्र पार्टी के पदाधिकारी या पार्टी के द्वारा पार्टी को चंदा दिलाने में सहयोग करने के लिए अधिकृत किसी कंपनी के फैसिलिटेटर को जारी की जाएगी। पार्टी के पदाधिकारियों को या पार्टी द्वारा अधिकृत किसी भी कंपनी के फैसिलिटेटर्स को अपना केवाईसी यानी आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड सबमिट करना जरूरी होगा।
  3. रसीद जारीकर्ता को समझौते का "प्रथम पक्ष"  या  "जारीकर्ता" और रसीद प्राप्तकर्ता को "प्राप्तकर्ता" या "धारक" या "द्वितीय पक्ष" कहा जाएगा।
  4. प्रत्येक धारक यानी समझौते के द्वितीय पक्ष को रसीद की प्रत्येक प्रति रसीद प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर रसीद द्वारा प्राप्त की गई रकम पार्टी के खाते में जमा कराना होगा। यदि रसीद का उपयोग नहीं हुआ तो 30 दिन के अंदर सादी रसीद वापस भेजना होगा। 
  5. रसीद का धारक यानी द्वितीय पक्ष 45 दिन के अंदर रसीद के बदले रकम या सादी रसीद वापस नहीं भेजता तो प्रथम पक्ष एक अनुस्मारक भेंजकर रसीद के बदले प्राप्त की गई चंदे की रकम की मांग करेगा। अनुस्मारक भेजने के बाद भी यदि प्रथम पक्ष को यानी वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल को रसीद के बदले चंदे की रकम प्राप्त नहीं होती है तो 60 दिन के अंदर प्रथम पक्ष दूसरा अनुस्मारक और  साथ में कानूनी नोटिस भेजेगा। दूसरे अनुस्मारक को भेजने के 15 दिन बाद भी यदि द्वितीय पक्ष से कोई जवाब प्राप्त नहीं होता तो प्रथम पक्ष यानी पार्टी का कानूनी मामलों का विभाग द्वितीय पक्ष के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज कराएगा। प्राथमिकी की प्रति को पार्टी के अकाउंट सेक्शन को रिकॉर्ड के लिए भेजा जाएगा। 
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