लोक राजनीति मंच
लिखित संविधान की जरूरत क्यों?
निम्नलिखित 23 बिन्दु संविधान निर्माण के लक्ष्य हैं-
1.1 जिससे ‘‘गठबंधन को विवादों के कारण टूट फूट से बचाया जा सके,
1.2 जिससे गइबंधन को लोकतांत्रिक व पारदर्षी तरीके से चलाया जा सके,
1.3 जिससे गठबंधन को जनता के साथ विष्वासघात के मार्ग पर जाने से रोका जा सके,
1.4 जिससे केवल ऊपरी स्तर पर बड़े नेताओं के बीच ही गठबंधन न हो, अपितु प्रदेश स्तर, मंडल स्तर, जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर भी संगठनों के कैडर व कार्यकर्ताओं का भी गठबंधन संभव हो सके,
1.5 जिससे विपक्ष के चुने हुए नेता पर हमला होने की स्थिति में गठबंधन की संवैधानिक प्रक्रिया से तत्काल विपक्ष का नया नेता पैदा करना संभव हो सके,
1.6 जिससे सन 2024 में बनाने वाली गठबंधन की सरकार टिकाऊ हो सके।
1.7 जिससे नेताओं का ईगो गठबंधन के मंच पर दलों की और सामाजिक संगठनों की एकता के बीच की दीवार न बनाने पाए.
2. गठबंधन के सदस्यों के बीच विवादों के निपटारा संबंधी नियम बनाना।
3. सामूहिक निर्णय संबंधी नियम बना बनाना।
4. गठबंधन में नये दलों व संगठनों के प्रवेश संबंधी नियम बनाना।
5. गठबंधन में नए गठबंधनों के प्रवेश संबंधी नियम बनाना।
6. गठबंधन की निर्णय प्रक्रिया में विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं, आर्थिक वर्गों, संप्रदायों, धर्मों, लिंगों, जातियों, भौगोलिक क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व संबंधी नियम बनाना।
7. गठबंधन में कार्य विभाजन करना यानी सत्ता के पृथक्करण संबंधी नियम बनाकर गठबंधन की शक्तियों को एक हाथ में केन्द्रित न करके कई स्तम्भों में वितरित करना और शक्तियों के इस तरक के वितरण के वावजूद गठबंधन के संविधान में त्वरित निर्णय प्रक्रिया संबंधी प्रावधान बनाना।
8. गठबंधन के निर्णय प्रक्रिया में सभी सदस्य संगठनों के कम से कम प्रदेश, जिला और ब्लाक के पदाधिकारियों को प्रतिनिधित्व देना।
9. गठबंधन के कार्यकारी प्रमुख के चुनाव संबंधी नियमावली बनाना।
10. सदस्य संगठनों के अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किया जाए।
11. संविधान के प्रस्तावना की ड्राफ्टिंग करना।
12. गठबंधन के संविधान में “फूट डालो, शोषण करो” की नीति के शिकार लोगों की सुरक्षा संबंधी प्रावधान करना।
13. चुनाव में सीटों के आवंटन संबंधी नियम बनाना।
14. बैठकों की कार्यवाही रिपोर्ट संबंधी नियमावली बनाना। जिससे निर्णयों की पारदर्शिता बनाने में मदद मिले।
15. सामूहिक बैठेकों और रैली संबंधी निम्नलिखित विषयों पर नियम बनाना-
क) सामूहिक बैठकों में स्टेज प्रबंधन संबंधी नियम
ख) सामूहिक बैठकों में संबोधन संबंधी नियम
ग) सामूहिक जनजागरण यात्राओं संबंधी नियम
घ) सामूहिक जनसभाओं और रैलियों सम्बधी नियम
च) संविधान सभा / पीपल्स पार्लियामेंट के सत्रों के संचालन संबंधी नियम
16. पब्लिसिटी सामग्री प्रकाशन संबंधी नियम बनाना।
18. आचार संहिता, नियमों और अनुशासन को तोड़ने पर दंड संबंधी नियमावली बनाया जाए।19. गठबंधन के कोष संग्रह, कोष रखरखाव और व्यय संबंधी नियम बनाना।
20. खरबपतियों द्वारा गठबंधन हाईजैक होकर अपने उद्देश्य से भटक न जाए, इसके लिए सक्षम नियम बनाना।
21. संविधान और नियमावली के पृथक्करण संबंधी नियम बनाना।
22. जमीन पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं और गठबंधन की केन्द्रीय समिति के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान संबंधी नियम बनाना।
23. किसी सदस्य संगठन के पदाधिकारी को गठबंधन या किसी सदस्य गठबंधन का पदाधिकारी बनाने के नियम बनाये जाएं।
................. नोट- संविधान प्रारूप समिति को संशोधन आमंत्रित